INTERNAL COMPLAIN COMITTEE (ICC)
पीओएसएच अधिनियम, 2013 और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्च शिक्षण संस्थानों में महिला कर्मचारियों और छात्रों के यौन उपीड़न की रोकथाम, निदेष और निवारण) अधिनियम, 2015 एक आंतरिक समिति (आई सी) या आंतरिक शिकायत समिति (आई सी सी) के गठन का आदेश देते है। हर कॉलेज में लिखित में एक आदेश. समिति के गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य कॉलेज के किसी भी सदस्य (शिक्षण, गैर-शिक्षण और छात्र) द्वारा दर्ज किये गए भेदभावपूर्ण व्यव्हार उत्पीडन को संबोधत कर आवश्यक उपचारामक कारवाई करने की सलाह भी देती है। समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं
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1 |
Presiding officer |
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2 |
Twor Faculty Member |
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3 |
One non-Teaching employee |
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4 |
A Member from NGO or a person familiar with sexual Harassment issues |
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5 |
Theree Student nominees (if the matter involves Students) |
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